ऑनलाइन जॉब अलर्ट की फुल फॉर्म और मानिग इन हिंदी केटेगरी में आपका स्वागत है. आज की पोस्हट में हम आपके लिए एक और महत्मेवपूर्शाण शब्द की पूरी जानकारी लेकर आये हैं. हमारे देश में वंचित और और आर्थिक रूप से पिछड़े (Economically Weaker) लोगों को बराबरी का हक दिलवाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई . लेकिन आरक्षण का लाभ एसटी , एससी और ओबीसी वर्ग के गरीब लोगों को दिया जाता है. लेकिन मोदी सरकार ने आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए भी एक कानून बनाया है. जिसकी जानकारी बहुत लोगों को नहीं है. आज की पोस्ट “EWS certificate kya hota hai | EWS Full Form? (Eblues Full Form) में हम आपको EWS आरक्षण की पूरी जानकारी देने जा रहे है.
EWS फुल फॉर्म इन हिंदी (EDBLUES Ki Ful Form)
हमारे देश में आरक्षण की व्यवस्था बहुत पुरानी है. आरक्षण के माध्यम से वंचित और मुख्यधारा से अलग हुए लोगों सहायता दी जाती है. इन्हें सरकारी नौकरियों तथा सरकारी योजनाओं के माध्यम से अनेक लाभ दिए जाते हैं.
लेकिन इस आरक्षण का लाभ सामान्य वर्ग के गरीब वर्ग के लोगों को नहीं मिल पाता था. जिससे आर्थिक रूप से कमज़ोर सामान्य वर्ग के लोग अपने को ठगा महसूस करते थे. इसी समस्या को दूर करने के लिए मोदी सरकार ने आर्थिक रूप से कमज़ोर सामान्य वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण व्यवस्था आरम्भ की. और 10 जनवरी 2019 को EWS कानून बनाया. जिसमें इन लोगों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई. आपको बता दे की यहाँ EWS का फुल फॉर्म होता है, Economically Weaker Sections और EWS का हिंदी में मतलब (EWS Means) होता है आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग.
कुछ लोग EWS को edblues भी लिख देते हैं. और नेट पर इसे Edblues Ka Full Form लिखकर सर्च करते हैं.
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EWS Certificate Kya Hota Hai (E W S Kya Hota Hai)
भारत सरकार द्वारा बनाए EWS कानून (EWS reservation) का लाभ लेने के लिए एक प्रमण पत्र की आवश्यकता होती है जिसे EWS प्रमाणपत्र या EWS Certificate कहते हैं. EWS Certificate सामान्य वर्ग के कमज़ोर लोगों की आर्थिक स्थिति दर्शाने वाला एक वैध प्रमाण पत्र है. इसके माध्यम से कमजोर सामान्य वर्ग के लोग इस आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं .
जैसा की आप जानते हैं की सरकारी नौकरी का आवेदन करते समय एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण तय होता है. वैसे ही अब सामान्य वर्ग के गरीब लोगों के लिए 10% आरक्षण दिया जायगा. लेकिन इसका लाभ लेने के लिए आपको EWS सर्टिफिकेट बनवाना होगा. और उन्हें साबित करना होगा की वेह वास्तव में आर्थिक रूप से कमजोर हैं।
EWS Certificate कौन बनवा सकता है (EWS Criteria)
सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को आरक्षण देने के लिए कुछ नियम बनाये गए हैं. जिसके आधार पर आपको EWS Certificate दिया जाता है. कानून के कुछ बिंदु इस प्रकार हैं :-
• आपके परिवार की आय 8 लाख से कम होनी चाहिए .
• आपके परिवार के पास 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए.
• आपके परिवार के पास 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक क्षेत्रफल का रेजिडेंशियल प्लाट या घर नहीं होना चाहिए.
EWS Certificate कैसे बनवाएं (E W S Kaise Banaye)
जो सामान्य वर्ग के लोग इस आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें EWS का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन (EWS Application form) करना होगा. जिसके लिए उन्हें अपने क्षेत्र की तहसील में जाकर वहां के लेखपाल और कानूनगो से संपर्क करना होगा।
EWS Certificate बनवाने के लिए अभी कोई ऑनलाइन (EWS certificate online) प्रक्रिया शुरू नहीं की गई हैं। इसिलिय अभी आपको इसका आवदेन ऑफलाइन ही करना होगा. लेकिन सभी राज्य सरकारों ने अपनी हिसाब से EWS Certificate के लिए फॉर्म आवंटित किये हैं. जो आपको तहसील में उपलब्ध करवा दिए जायंगे. जिसे भरकर और साथ में जरुरी दस्तावेज लगाकर आपको जमा करना होता है ।
EWS Certificate बनवाने के कौनसे दस्तावेज लगेंगे (E W S Certificate Documents)
जिस प्रकार किसी भी सरकारी प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए दस्तावेजों की जरूरत होती है वैसे ही इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन (EWS) प्रमाण-पत्र बनावाने के लिए आपको कुछ दस्तावेज की जरुरत पड़ेगी. जिससे आधार पर आपको साबित करना होगा की आप वास्तव में आर्थिक रूप से कमज़ोर है. आपको निम्नलिखित डाक्यूमेंट्स की आवशयकता होगी –
1. आधार कार्ड,
2. आय प्रमाण पत्र,
3. पैन कार्ड,
4. बीपीएल राशन कार्ड,
5. बैंक स्टेटमेंट,
6. स्व-घोषणा पत्र
7. वोटर आईडी कार्ड
EWS Certificate बनवाने के लिए यह सभी दस्तावेज देना बहुत ही आवश्यक है। अगर आपके पास इनमें से कोई पेपर नहीं है तो आपका EWS Certificate नहीं बन पाएगा ।
EWS Certificate form फॉर्म कहाँ से मिलेगा ?
EWS प्रमाण पत्र के आवेदन फॉर्म आपको अपनी तहसील से मुफ्त में दिया जाता है. आप तहसील के आस पास की किसी दूकान से भी इसे ले सकते हैं. कई राज्य सरकारों ने EWS Application Form को ऑनलाइन भी उपलब्ध करवा दिया है. हम यहाँ आपको कुछ राज्य के डायरेक्ट वेबसाइट लिंक दे रहे हैं जहाँ से आप ews फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और उसे भरकर तहसील में जमा कर सकते हैं.
1. आंध्र प्रदेश EWS Certificate Form – यहाँ से डाउनलोड करें .
2. UP Ghaziabad EWS Certificate Format Link– यहाँ से डाउनलोड करें .
अगर आप किसी एंडी राज्य से है तो भी इस फॉर्म को तहसील में दिखा सकते हैं. क्योंकि अधिकतर राज्यों में EWS Certificate का फॉर्मेट एक जैसा होता है. हम आपको जल्द ही अन्य राज्यों के EWS Application फॉर्म के लिंक यहाँ उपलब्ध करवायंगे .
EWS सर्टिफिकेट वैधता (E W S Certificate Validity)
अगर आप अपना EWS Certificate बनवा लेते है तो वह केवल 1 साल के लिए वैध होता है. उसके बाद आपको उसे RENEW करवाना होता है. आपको इस बात काख़याल रखना चाहिए की आप वित्त वर्ष के आरम्भ में ही अपना EWS Certificate बनवाये. क्योंकि वह अगले वित्त वर्ष तक ही मान्य होता है.
निष्कर्ष – ईडब्ल्यूएस का फुल फॉर्म क्या है (Edblues Ki Ful Form)
आज की पोस्ट में हमने आपको EWS सर्टिफिकेट से सम्बंधित सभी जरुरी जानकारी देने की कोशिश की है. आज आपने जाना की EWS आरक्षण क्या होता है, EWS फुल फ्रॉम क्या है, EWS Certificate कैसे बनवाए आदि.
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